छत्रपति संभाजीनगर, 13 जून (भाषा) एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत ‘हरिजन’ शब्द का कथित तौर पर इस्तेमाल करने को लेकर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी।
एक अधिकारी ने बताया कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) के एक कार्यकर्ता द्वारा पूर्व सांसद और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) की राज्य इकाई के मौजूदा प्रमुख जलील के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद बृहस्पतिवार को यहां क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई।
जलील ने 11 जून को संवाददाता सम्मेलन में सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट पर भूमि लेन-देन के संबंध में आरोप लगाए थे।
शिकायत में दावा किया गया है कि मंत्री अनुसूचित जाति समुदाय से हैं और जलील ने बार-बार ‘हरिजन’ शब्द का इस्तेमाल किया और इस तरह समुदाय का ‘अपमान’ किया।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने या धमकाने के आरोप में एससी, एसटी अधिनियम की धारा 3 (1) (आर) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
भाषा प्रशांत दिलीप
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