मुजफ्फरनगर, 13 जून (भाषा) उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर की एक विशेष अदालत ने करीब दो वर्ष पूर्व एक नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो लोगों को दोषी करार देते हुए शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया।
विशेष शासकीय अधिवक्ता विक्रांत राठी ने बताया कि विशेष पॉक्सो अदालत की न्यायाधीश अलका भारती ने आज यहां 16 वर्षीय लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपियों रविंदर और कपिल को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने आरोपी रविंदर और कपिल को संबंधित आरोपों में दोषी करार देते हुए उन पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
राठी ने यहां ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि पीड़ित लड़की कपड़े धोने गई थी, तभी दोनों आरोपी वहां पहुंच गए। आरोपी रविंदर और कपिल उसे पास के गन्ने के खेत में ले गए और दोनों ने उसके सामूहिक दुष्कर्म किया।
पुलिस के मुताबिक यह घटना जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की है, जहां 18 सितंबर, 2023 को दोनों ने लड़की के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना पूरी कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया और अदालत ने सुनवाई पूरी कर सजा सुनाई।
भाषा
सं, आनन्द, रवि कांत रवि कांत