प्रयागराज, 15 जून (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फिरोजाबाद की टुंडला विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक प्रेम पाल सिंह धनगर के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है।
प्रेम पाल सिंह नाम के एक व्यक्ति ने धनगर के निर्वाचन को चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान सिंह ने एक संशोधन अर्जी दाखिल कर अदालत से याचिका में यह बात जोड़ने का अनुरोध किया था कि धनगर अन्य पिछड़ी जाति से आते हैं ना कि अनुसूचित जाति से। वर्तमान में टुंडला सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, इसलिए उनका चुनाव अमान्य घोषित किया जाए।
इस संशोधन की अर्जी का धनगर द्वारा इस आधार पर विरोध किया गया कि इससे याचिका की प्रकृति बदल जाएगी और याचिका दायर करने के बाद कोई भौतिक तथ्य नहीं जोड़ा जा सकता।
प्रेम पाल सिंह द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा, ‘‘चूंकि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में भौतिक तथ्यों का खुलासा नहीं किया है और बाद में याचिका संशोधित कराने का प्रयास किया है, इसलिए धनगर द्वारा याचिका खारिज करने के लिए नागरिक प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश 7, नियम 11(ए) के तहत दायर आवेदन स्वीकार किया जाता है।’’
अदालत ने 30 मई को दिए अपने निर्णय में इस निर्णय के सार से निर्वाचन आयोग और उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष को अवगत कराने का निर्देश दिया। साथ ही इस निर्णय की एक प्रमाणित प्रति तत्काल प्रभाव से निर्वाचन आयोग को भेजने का निर्देश दिया।
भाषा राजेंद्र सुरभि
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