कोच्चि, 16 जून (भाषा) अधिकारियों ने गंभीर सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए सोमवार को कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पांच किलोमीटर के दायरे में ड्रोन, लेजर बीम और अन्य हवाई उपकरणों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया।
यह आदेश एर्नाकुलम के जिलाधिकारी एन. एस. के. उमेश द्वारा जारी किया गया, जिन्होंने कहा कि माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, पैराग्लाइडर, हॉट एयर बैलून और मानव रहित हवाई प्रणाली (यूएएस) जैसे उपकरण नेदुम्बस्सेरी हवाई अड्डे के अंदर और बाहर उड़ने वाले विमानों के लिए खतरा पैदा करते हैं।
यह निर्णय हवाई अड्डे के निदेशक और एर्नाकुलम ग्रामीण पुलिस प्रमुख की रिपोर्ट के बाद लिया गया है, जिन्होंने रनवे और संपर्क मार्गों के पास अनधिकृत उड़ान गतिविधि को चिह्नित किया था।
उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह की गतिविधि विमानों के सुरक्षित उड़ान भरने और उतरने में बाधा उत्पन्न कर सकती है।
यह प्रतिबंध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत लागू किया गया है।
अधिकारियों ने कहा कि किसी को भी “रेड जोन” में हवाई उपकरण संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि उनके पास विशिष्ट अनुमति न हो।
पुलिस ने जनता से आग्रह किया है कि वे किसी भी उल्लंघन की सूचना तुरंत निकटतम थाने को दें।
भाषा प्रशांत दिलीप
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