नयी दिल्ली, 16 जून (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को फैसला किया कि 14 जुलाई से हर शनिवार उसकी रजिस्ट्री और कार्यालय खुले रहेंगे।
परंपरा के अनुसार, शीर्ष अदालत की पीठें शनिवार को अदालतें नहीं लगाती हैं।
सोलह जून को जारी शीर्ष अदालत के नोटिस में कहा गया है, ‘‘न्यायालय की रजिस्ट्री और कार्यालय 14 जुलाई 2025 से सभी शनिवार को सुबह 10 बजे से अपराह्न एक बजे तक खुले रहेंगे।’’
शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है और उच्चतम न्यायालय के 2013 के नियमों में संशोधन किया है।
भाषा सुभाष दिलीप
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