कोलंबो, 16 जून (भाषा) श्रीलंका के उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को अटॉर्नी जनरल को इस वर्ष की शुरुआत में भारत और श्रीलंका के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों से संबंधित मौलिक अधिकार याचिकाओं पर आपत्तियां दर्ज करने की अनुमति दे दी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान पांच अप्रैल को भारत और श्रीलंका के बीच रक्षा सहयोग, डिजिटल समाधान साझा करने और बहु-क्षेत्रीय अनुदान सहायता सहित सात समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए थे।
तीन सदस्यीय पीठ ने महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल) को आपत्तियां दर्ज करने के लिए कैबिनेट से आगे के निर्देश लेने और याचिकाकर्ताओं को चार अगस्त को जवाबी आपत्तियां दर्ज करने की अनुमति दी।
राष्ट्रवादी समूहों के याचिकाकर्ताओं के एक समूह ने प्रधानमंत्री, कैबिनेट और अटॉर्नी जनरल को प्रतिवादी के रूप में उद्धृत किया। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि समझौता ज्ञापनों की विषय-वस्तु की जानकारी न देकर उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया।
भाषा संतोष दिलीप
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