पटना, 16 जून (भाषा) बिहार के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विनय कुमार ने सोमवार को कहा कि पुलिस जल्द ही राज्य में 1,172 अपराधियों की अवैध संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही शुरू करेगी।
पत्रकारों से बातचीत में कुमार ने कहा, ‘‘1,172 अपराधियों की संपत्ति की पहचान कर ली गई है और जल्द ही कुर्की की कार्यवाही शुरू होगी। इनमें से कई संपत्तियां अवैध गतिविधियों के जरिए अर्जित की गई हैं। कुछ आरोपी फरार भी हैं।’’
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत नए प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए डीजीपी ने कहा, ‘‘पुलिस के पास अब अन्य एजेंसियों की प्रतीक्षा किए बिना अपराध से जुड़े अवैध धन और संपत्ति को जब्त करने की शक्ति है।’’
पुलिस ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज मामलों में अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को प्रस्ताव भी भेजा है। न्याय मुहैया कराने की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, डीजीपी ने कहा कि पुलिस जल्द ही जघन्य अपराधों में मुकदमों में तेजी लाने के लिए जिलों में त्वरित अदालतें स्थापित करने को लेकर राज्य सरकार को एक प्रस्ताव सौंपेगी।
उन्होंने कहा, ‘‘इस संबंध में एक विस्तृत प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मामलों की संख्या के आधार पर जिलों को वर्गीकृत किया जा रहा है। प्रमुख जिलों के लिए हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि वे जघन्य मामलों के लिए पांच त्वरित अदालतें स्थापित करें। न्याय प्रदान करने में तेजी लाने और लंबित मामलों को कम करने के लिए त्वरित अदालतें महत्वपूर्ण हैं।’’
डीजीपी ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने के लिए प्रतिबद्ध है।
भाषा आशीष माधव
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