नयी दिल्ली, 17 जून (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने ठाणे में एक दरगाह को गिराए जाने के आदेश पर एक सप्ताह तक यथास्थिति बनाए रखने का मंगलवार को आदेश दिया।
न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई पर सात दिन की अंतरिम रोक लगाने का निर्देश दिया और दरगाह का प्रबंधन करने वाले ट्रस्ट को आदेश दिया कि वह ढांचे को गिराए जाने संबंधी आदेश को वापस लेने के लिए बंबई उच्च न्यायालय जाए।
शीर्ष अदालत उच्च न्यायालय के 10 मार्च के आदेश के खिलाफ ट्रस्ट की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दरगाह के अनधिकृत हिस्सों को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया था।
ट्रस्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी है कि उसने इस महत्वपूर्ण तथ्य पर विचार नहीं किया कि निर्माण के संबंध में दायर दीवानी मुकदमा अप्रैल 2025 में खारिज कर दिया गया था।
ट्रस्ट के वकील ने कहा कि कुल 17,610 वर्ग फुट निर्मित क्षेत्र में से केवल 3,600 वर्ग फुट विवादित था। पीठ ने कहा कि मुकदमे के बारे में खुलासा न करना शर्मनाक है और अगर पहले खुलासा किया जाता, तो उच्च न्यायालय अलग फैसला दे सकता था।
पीठ ने कहा कि यदि उच्च न्यायालय फैसला वापस लेने पर सुनवाई करने से इनकार करता है, तो ट्रस्ट उच्चतम न्यायालय का रुख करने के लिए स्वतंत्र है।
भाषा आशीष धीरज
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