सिलचर (असम), 17 जून (भाषा) चरमपंथी तत्वों की संभावित आवाजाही को विफल करने और वस्तुओं एवं मवेशियों के अनधिकृत परिवहन को रोकने के लिए असम के कछार जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा पर मंगलवार को कड़े प्रतिबंध लगाए गए। आधिकारिक बयान से यह जानकारी मिली।
जिला आयुक्त मृदुल यादव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लगाए हैं।
बयान में कहा गया है कि यह आदेश ‘‘जिले में शांति को बाधित करने और कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा करने के इरादे से चरमपंथी तत्वों की संभावित आवाजाही का संकेत देने वाली रिपोर्ट सामने आने के मद्देनजर और साथ ही सीमा से सटे क्षेत्रों के रास्ते वस्तुओं एवं मवेशियों के अनधिकृत परिवहन को रोकने के लिए’’ जारी किया गया है।
तत्काल प्रभाव से लागू होने वाले इस आदेश में जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा के साथ एक किलोमीटर के क्षेत्र में सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच व्यक्तियों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
आदेश जिले के अधिकार क्षेत्र में आने वाले भारतीय क्षेत्र में उसी अवधि के दौरान सूरमा नदी और उसके तटों पर आवाजाही को प्रतिबंधित करता है।
इसके अलावा, मछली पकड़ने के लिए सूरमा में नौका परिचालन पर तब तक सख्त रोक रहेगी जब तक कि स्थानीय निवासी पट्टाधारक से उचित मंजूरी के बाद कटिगोराह के क्षेत्र अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त न कर लें।
बयान में कहा गया है, ‘‘ऐसी अनुमतियों की प्रतियां जिलाधिकारी और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), धोलचेरा की 170वीं बटालियन के कमांडेंट दोनों को भेजी जानी चाहिए।’’
आदेश में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पांच किलोमीटर के क्षेत्र में सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच चीनी, चावल, गेहूं, खाद्य तेल, मिट्टी के तेल और नमक सहित प्रमुख आवश्यक वस्तुओं के परिवहन पर सख्ती से रोक लगाई गई है।
भाषा सुरभि धीरज
धीरज