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Wednesday, June 18, 2025

मप्र : मंत्रिमंडल ने मध्यप्रदेश लोक सेवा प्रोत्साहन नियम 2025 को मंजूरी दी

Newsमप्र : मंत्रिमंडल ने मध्यप्रदेश लोक सेवा प्रोत्साहन नियम 2025 को मंजूरी दी

भोपाल, 17 जून (भाषा) मध्यप्रदेश सरकार ने आरक्षित वर्ग के हितों की रक्षा और पदोन्नति के साथ-साथ दो लाख नए पदों के सृजन का मार्ग प्रशस्त करते हुए बहुप्रतीक्षित मध्यप्रदेश लोक सेवा प्रोत्साहन नियम-2025 को मंगलवार को मंजूरी दे दी।

मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इन नियमों को मंजूरी दी गई।

अधिकारियों ने कहा, ‘‘आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर उनके हितों की रक्षा की गई है। अनुसूचित जनजाति के लिए 20 प्रतिशत और अनुसूचित जाति के लिए 16 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोक सेवकों को भी योग्यता के आधार पर पदोन्नति पाने का अवसर दिया गया है।’’

उन्होंने कहा कि इस तरह से करीब दो लाख नए पद सृजित किए जाएंगे जिससे दक्षता में भी सुधार होगा।

एक अधिकारी ने कहा कि आगामी वर्ष की रिक्तियों के लिए पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर चयन सूची तैयार की जाएगी।

उन्होंने कहा कि पदोन्नति फार्मूले में वरिष्ठता को पर्याप्त तवज्जो दी गई है।

उन्होंने कहा कि मेरिट के अनुसार न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले लोक सेवक पदोन्नति के लिए पात्र होंगे और प्रथम श्रेणी के लोक सेवकों के लिए योग्यता-सह-वरिष्ठता का प्रावधान किया गया है।

अधिकारी ने कहा कि पदोन्नति के लिए अयोग्यता स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है और यह स्पष्ट किया गया है कि किन परिस्थितियों में एक लोक सेवक अयोग्य होगा और सजा का क्या प्रभाव होगा।

उन्होंने कहा कि रोटेशन की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है, जिससे पदोन्नति के लिए अधिक पद सृजित होंगे और पदोन्नति समिति को सरकारी कर्मचारी की उपयुक्तता निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है।

उन्होंने कहा कि चतुर्थ श्रेणी के प्रमोशन के लिए कोई अंक प्रणाली नहीं होगी और यह तभी संभव होगा जब कोई व्यक्ति इसके लिए उपयुक्त होगा।

अधिकारी ने कहा कि गोपनीय रिपोर्ट न होने के कारण पदोन्नति रोकी जाती है तो व्यक्ति को पदोन्नति मिलने पर पूर्ण वरिष्ठता दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि चयन सूची और प्रतीक्षा सूची से अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए स्पष्ट प्रावधान किया गया है। अधिकारी ने कहा कि प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए शासकीय सेवकों के पद पर पदोन्नति का भी प्रावधान किया गया है।

भाषा

ब्रजेन्द्र, रवि कांत

रवि कांत

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