नयी दिल्ली, 17 जून (भाषा) सरकार ने मंगलवार को प्रतिबंधित श्रेणी के तहत प्रति वित्त वर्ष 25,000 टन तक फार्मा ग्रेड चीनी के निर्यात की अनुमति दी। यह अनुमति केवल वास्तविक दवा निर्यातकों को दी जाएगी।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की एक अधिसूचना के अनुसार, ‘‘प्रति वित्त वर्ष कुल 25,000 टन तक फार्मा ग्रेड चीनी के निर्यात की अनुमति प्रतिबंधित निर्यात प्राधिकरण के तहत पात्र दवा निर्यातकों को दी जाएगी।’’
फार्मा ग्रेड चीनी एक उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद है जिसे विशिष्ट मानकों का पालन करके बनाया जाता है।
एक अलग नोटिस में, डीजीएफटी ने कहा कि उसने ट्रेड कनेक्ट ईप्लेटफॉर्म पर ‘भारत स्रोत’ सुविधा जोड़ी है।
यह मंच विदेश में भारतीय दूतावास, निर्यात संवर्धन परिषद, एक्जिम बैंक, वाणिज्य विभाग, डीजीएफटी सहित सभी संबंधित अंशधारकों के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सूचना और सेवाओं के व्यापक केंद्र के रूप में कार्य करता है।
यह सुविधा अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के लिए भारतीय निर्यातकों की खोज करने को लेकर ‘वन-स्टॉप’ संदर्भ बिंदु होगी।
इसमें कहा गया है कि ‘‘यह सुविधा निर्यातकों को अपने स्वयं के माइक्रोपेज बनाने की अनुमति देती है, जहां वे अपने उत्पाद के विवरण के साथ-साथ अपनी इकाई की साख की जानकारियां भी प्रदान कर सकते हैं।’’
भाषा राजेश राजेश रमण
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