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Wednesday, June 18, 2025

उप्र किशोरी अपहरण मामला: सामूहिक दुष्कर्म, पॉक्सो की धारा बढ़ी; पासी के भतीजे समेत तीन गिरफ्तार

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अमेठी (उप्र), 17 जून (भाषा) अमेठी जिले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक सुरेश पासी के भतीजे द्वारा अपने दो साथियों के साथ मिलकर एक किशोरी के कथित अपहरण के मामले में पुलिस ने मंगलवार को सामूहिक दुष्कर्म और यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा बढ़ाते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पीड़ित परिवार द्वारा लगाये गये आरोपों के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और जगदीशपुर से मौजूदा भाजपा विधायक सुरेश पासी के भतीजे रवि कुमार ने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर मोहनगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी (16) का कथित तौर पर अपहरण कर उससे सामूहिक दुष्कर्म किया।

हालांकि, मोहनगंज पुलिस ने पिछले दिनों मामले में पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर रवि कुमार, बाबादीन और रामबचन के खिलाफ सिर्फ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137 (2) (अपहरण), 87 (महिला का अपहरण कर विवाह के लिए मजबूर करना) के तहत ही मामला दर्ज किया था।

पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) अजय सिंह ने मंगलवार को बताया कि 16 वर्षीय पीड़िता द्वारा अदालत में 16 जून को दिए गए बयान के आधार पर आज मामले में सामूहिक दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम को जोड़ते हुए तीनों आरोपियों रवि कुमार, बाबादीन और रामबचन को गिरफ्तार कर लिया गया।

इस मामले ने जिले में तूल पकड़ लिया था। 14 जून को पीड़िता की मां ने पुलिस पर समझौते के लिए दबाव बनाने का आरोप भी लगाया। पीड़िता की मां ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया था कि पुलिस ने सही तरह कार्रवाई नहीं की है।

पीड़िता की मां ने दावा किया, ‘‘मेरे ऊपर समझौते का दबाव बनाया जा रहा है, पुलिस नेता (विधायक) के दबाव में काम कर रही है। मेरी बेटी के साथ गलत (दुष्कर्म) हुआ है।’’

पीड़िता की मां ने पत्रकारों को बताया कि मामले में ग्राम प्रधान रमेश का बेटा एवं पूर्व मंत्री और जगदीशपुर के विधायक सुरेश पासी का भतीजा रवि कुमार ही मुख्य आरोपी हैं।

उसने यह भी आरोप लगाया कि बेटी को बहला फुसला कर आरोपी ले गए और वह अपने साथ 80 हजार रुपये भी ले गई थी। पीड़िता आठ जून को रायबरेली में बस स्टेशन पर मिली थी, जिसके बाद उसे लेकर मां थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई।

मां की शिकायत पर पुलिस ने रवि, बाबादीन और राम बचन के खिलाफ 13 जून को मामला दर्ज किया लेकिन सामूहिक दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम की धाराओं को नहीं लगाया।

इस दौरान पीड़िता की मां की तरफ से यह आरोप लगाया जाता रहा कि पुलिस उसके ऊपर समझौते का दबाव बना रही है।

भाषा सं आनन्द सुरभि

सुरभि

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