जयपुर, 18 जून (भाषा) जयपुर की एक स्थानीय अदालत ने राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर सड़क जाम करने के 11 साल पुराने एक मामले में बुधवार को कांग्रेस के दो विधायकों सहित नौ लोगों को एक-एक साल कैद की सजा सुनाई।
जयपुर की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट-19 परीक्षिता देथा ने सभी नौ आरोपियों को भारतीय दंड संहिता (भादंसं) की धारा 147 और 283 के तहत गैरकानूनी तरीके से सभा करने और सार्वजनिक मार्ग में बाधा डालने का दोषी ठहराया।
यह घटना 13 अगस्त 2014 की है जब छात्र नेताओं ने जेएलएन मार्ग पर राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के बाहर करीब 20 मिनट तक सड़क जाम किया था।
दोषी ठहराए गए लोगों में मुकेश भाकर, मनीष यादव, अभिषेक चौधरी, राजेश मीणा, रवि किराड़, वसीम खान, द्रोण यादव, भानु प्रताप सिंह और विद्याधर मील शामिल हैं।
मुकेश भाकर और मनीष यादव वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं, जबकि अभिषेक चौधरी ने भी जयपुर की झोटवाड़ा सीट से 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे।
अभियोजन अधिकारी कविता पिंगोलिया ने बताया कि सुनवाई के बाद अदालत ने दोषियों पर भादंसं की धारा 147 के तहत एक-एक साल की सजा और 3,000-3,000 रुपये का जुर्माना तथा धारा 283 के तहत 200 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया है।
भाषा पृथ्वी खारी
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