नयी दिल्ली, 18 जून (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि नोएडा स्थित एक रियल्टी कंपनी और इसके प्रवर्तकों के खिलाफ जांच के तहत दिल्ली में 44 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की एक आवासीय संपत्ति कुर्क की गई है।
मामला गृह क्रेताओं के साथ धोखाधड़ी करने से संबंधित है।
यह मामला भसीन इन्फोटेक एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (बीआईआईपीएल) और इसके निदेशक सतिंदर सिंह भसीन से संबंधित है।
धनशोधन का यह मामला उत्तर प्रदेश पुलिस (नोएडा) द्वारा 2015 में बीआईआईपीएल, ग्रैंड वेनिस समूह की संस्थाओं, भसीन, क्विंसी भसीन और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के आरोपों में दर्ज की गई कई प्राथमिकी से जुड़ा है।
एजेंसी ने पश्चिमी दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में डी-24 में स्थित एक ‘‘आवासीय स्वतंत्र घर’’ की पहचान की, जो ‘मुख्य आरोपी’ भसीन के नाम पर है।
ईडी के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय ने उक्त संपत्ति को कुर्क करने के लिए धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अनंतिम आदेश जारी किया।
इसने कहा कि नौ जून 2015 (पुलिस प्राथमिकी की तारीख) को आंकी गई उक्त संपत्ति का बाजार मूल्य 27.01 करोड़ रुपये है तथा संपत्ति का वर्तमान मूल्य 44.06 करोड़ रुपये है।
भाषा
नेत्रपाल सुरेश
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