नयी दिल्ली, 18 जून (भाषा)दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने दिल्ली पुलिस को एक नोटिस जारी कर दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के जैतपुर पुलिस थाना परिसर में हुए ‘अनधिकृत निर्माण’ को खाली करने का निर्देश दिया है, ताकि ध्वस्तीकरण की कार्यवाही को किया जा सके। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
नगर निकाय ने 26 मई को जारी निकासी नोटिस में कहा कि उसने पाया है कि ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल, हरि नगर एक्सटेंशन, जैतपुर से सटे परिसर में एक अनधिकृत संरचना बनाई गई है – जिसे जैतपुर पुलिस थाना के रूप में पहचाना गया है।
आधिकारिक आदेश में कहा गया है, ‘‘यह स्थापित हो गया है कि पी. नंबर, ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल, हरि नगर एक्सटेंशन, जैतपुर/ज्ञात नंबर पुलिस थाना जैतपुर, नई दिल्ली से सटे में अनधिकृत निर्माण किया गया है, जिसके लिए डीएमसी अधिनियम, 1957 की धारा 343(1) के तहत पहले ही ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया जा चुका है।’’
नोटिस में कहा गया है कि डीएमसी अधिनियम, 1957 की धारा 343(1) के तहत ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया है, तथा आगे निर्देश दिया गया है कि आदेश प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर परिसर खाली कर दिया जाए।
एमसीडी ने चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समय के भीतर परिसर खाली नहीं किया गया तो ‘‘मालिक/बिल्डर/कब्जाधारक के जोखिम और लागत’’ पर ध्वस्तीकरण या सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह नोटिस तीन जून को पुलिस थाना में प्राप्त हुआ था। कई प्रयासों के बावजूद, एमसीडी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
भाषा धीरज रंजन
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