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Thursday, June 19, 2025

“संभल हिंसा केस में सपा सांसद समेत 23 पर चार्जशीट, कोर्ट में पुलिस पेश करेगी ठोस सबूत”

Fast News"संभल हिंसा केस में सपा सांसद समेत 23 पर चार्जशीट, कोर्ट में पुलिस पेश करेगी ठोस सबूत"

संभल (उप्र), 19 जून (भाषा) संभल जिले की पुलिस पिछले वर्ष नवंबर माह में हुई हिंसा मामले में आरोपी बनाये गये समाजवादी पार्टी (सपा) के स्थानीय सांसद समेत सभी आरोपियों को दोषी साबित करने के लिए अदालत में प्रभावी पैरवी करेगी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

संभल जिले के कोट गर्वी इलाके में पिछले साल नवंबर में शाही जामा मस्जिद के पास हुई हिंसा के मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क और 22 अन्य के खिलाफ बुधवार को आरोप पत्र दाखिल किया गया।

इसके एक दिन बाद बृहस्पतिवार को पुलिस अधीक्षक (एसपी) कृष्ण कुमार ने कहा कि पुलिस आरोपियों की दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के लिए अदालत में प्रभावी पैरवी करेगी और उन्हें सजा दिलाएगी।

एसपी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, ‘इस मामले में सांसद बर्क पर आरोप लगाया गया है। आरोपपत्र में बताया गया है कि बर्क और शाही जामा मस्जिद समिति के अध्यक्ष जफर अली के बीच देर रात बातचीत हुई थी। व्यापक हिंसा से दो दिन पहले 22 नवंबर को भीड़ जुटाने के लिए वे जिम्मेदार थे।’

एसपी ने कहा, ‘जांच के दौरान जुटाए गए व्यापक साक्ष्यों के आधार पर आरोपपत्र दाखिल किया गया है।’

एसपी ने बताया की कि घटना के बाद कुल 12 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से सात मुकदमे पुलिस की और पांच मामले नागरिकों की शिकायतों के आधार पर दर्ज किए गए थे और इन सभी मामलों में अब आरोपपत्र दाखिल कर दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि सभी आवश्यक साक्ष्य एकत्र कर अदालत में प्रस्तुत किए गए हैं और इसमें विदेशी कारतूसों की ‘बैलिस्टिक रिपोर्ट’ भी शामिल है, जो मुकदमे के दौरान महत्वपूर्ण होगी।

पिछले साल 24 नवंबर को शहर के कोट गर्वी इलाके में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा संरक्षित शाही जामा मस्जिद के अदालत के आदेश पर सर्वेक्षण को लेकर स्थानीय लोगों और प्रशासन के बीच झड़पें हुई थीं, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई थी और पुलिस और प्रशासन के 29 कर्मियों सहित कई लोग घायल हो गए थे।

संभल के पुलिस अधीक्षक ने बुधवार को एक बयान में कहा कि संभल कोतवाली में दर्ज मुकदमा संख्या 335/2024 के संबंध में चंदौसी की सांसद/विधायक अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया है।

उन्होंने बताया कि जांच में घटना में सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल की कोई संलिप्तता नहीं पाई गई। उनके मुताबिक, इस वजह से उन्हें अंतिम आरोप पत्र से बाहर रखा गया है।

अधिकारियों के मुताबिक, मामले में सपा सांसद बर्क, सोहेल इकबाल और 700-800 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और अब तक इस सिलसिले में 92 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

भाषा सं आनन्द नोमान

नोमान

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