नयी दिल्ली, 19 जून (भाषा) सभी केंद्रीय सरकारी विभागों को आदेश दिया गया है कि वे कर्मचारियों की डिजिटल सेवा पुस्तिकाएं (सर्विस बुक) अनुरक्षित रखें और भौतिक सेवा पुस्तिकाओं को धीरे-धीरे खत्म करें। यह जानकारी कार्मिक मंत्रालय ने दी है।
सरकारी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका एक ऐसा दस्तावेज है, जिसमें उसकी पूरी सेवा अवधि और करियर की सभी घटनाओं को दर्ज किया जाता है। इसमें भर्ती से लेकर सेवानिवृत्ति तक की हर प्रशासनिक कार्रवाई का ब्योरा होता है। यह सेवा के इतिहास को दर्शाता है।
नियमों के अनुसार, सरकारी कर्मचारी के लिए एक सेवा पुस्तिका बनाये रखना जरूरी है। इसे उस कार्यालय के प्रमुख की निगरानी में रखना जरूरी है, जिसमें वह काम कर रहा है। तबादला होने पर इसे कर्मचारी के साथ ही भेज दिया जाना चाहिए।
कार्मिक मंत्रालय ने 17 जून को सभी सरकारी विभागों को जारी एक आदेश में कहा, ‘‘अब ई-एचआरएमएस 2.0 पोर्टल पर ई-सेवा पुस्तिका अनुरक्षित रखने का निर्णय लिया गया है।’’
आदेश में कहा गया है, ‘‘इसलिए, सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे ई-एचआरएमएस 2.0 पर अपनी ऑनबोर्डिंग (नये कर्मचारी को संगठन में शामिल करने और एकीकृत करने की प्रक्रिया) के अलावा केवल ई-एचआरएमएस 2.0 पर ई-सेवा पुस्तिका अनुरक्षित रखें और भौतिक सेवा पुस्तिकाओं को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करें।’’
मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि ई-एचआरएमएस 2.0 पर ई-सेवा पुस्तिकाओं में आंकड़ों की पूर्णता और सटीकता सुनिश्चित करने के बाद भौतिक सेवा पुस्तिकाओं को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि इसे सभी उद्देश्यों के लिए कानूनी रूप से मान्य माना जाएगा।
भाषा सुरेश माधव
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