ठाणे, 20 जून (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पिछले साल एक नाबालिग लड़की के साथ कथित बलात्कार और उसकी हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए एक व्यक्ति की पत्नी को जमानत मिल गई है।
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) और छठे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (कल्याण) वी ए पत्रावाले ने 16 जून को साक्षी गवली को राहत दी, जिसके पति और मुख्य आरोपी विशाल गवली ने अप्रैल में जेल में आत्महत्या कर ली थी। जमानत आदेश की एक प्रति शुक्रवार को उपलब्ध हो सकी।
विशाल गवली पर पिछले साल कल्याण इलाके में 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने और उसकी हत्या करने का आरोप था। बच्ची 24 दिसंबर को लापता हुई थी और बाद में उसका शव ठाणे ग्रामीण पुलिस क्षेत्राधिकार के पडघा के बापगांव गांव में मिला था।
पुलिस के अनुसार विशाल ने लड़की के साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी जबकि साक्षी ने शव को ठिकाने लगाने और सबूत मिटाने में उसकी मदद की। बैंक में काम करने वाली साक्षी करीब सात महीने से न्यायिक हिरासत में थी।
साक्षी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान उसके वकील ने अदालत को बताया कि विशाल ने उसे शव को ठिकाने लगाने में मदद करने के लिए मजबूर किया। वकील ने दावा किया कि उसने (विशाल ने) साक्षी का गला घोंटने की भी कोशिश की।
सरकारी अभियोजक ने स्वीकार किया कि हत्या के मुख्य अपराध में साक्षी की कोई भूमिका नहीं थी, क्योंकि जिस समय अपराध किया गया वह कार्यस्थल पर थी।
अदालत ने आदेश में कहा, ‘‘ विशेष सरकारी वकीलों की दलीलों पर विचार करते हुए, यह देखा गया है कि आवेदक (साक्षी) की भूमिका शव के साथ-साथ सबूतों को नष्ट करने में अरोपी की मदद करने तक सीमित है।’’
न्यायाधीश ने कहा कि यह अपराध जमानती है, इसलिए वह जमानत पर रिहा होने की हकदार है।
इस मामले में भारी जनाक्रोश पैदा हुआ था जिसके बाद सरकार को वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम को विशेष सरकारी अभियोजक नियुक्त करना पड़ा था।
भाषा शोभना नरेश
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