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Saturday, June 21, 2025

असम: अदालत ने नौकरी के बदले नकदी घोटाले में बर्खास्त 52 अधिकारियों को बहाल करने का निर्देश दिया

Newsअसम: अदालत ने नौकरी के बदले नकदी घोटाले में बर्खास्त 52 अधिकारियों को बहाल करने का निर्देश दिया

गुवाहाटी, 20 जून (भाषा) गौहाटी उच्च न्यायालय ने असम लोक सेवा आयोग (एपीएससी) द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (सीसीई) में नौकरी के बदले नकदी घोटाले में शामिल 2013 और 2014 बैच के बर्खास्त 57 सिविल, पुलिस और संबद्ध सेवा अधिकारियों में से 52 को शुक्रवार को बहाल करने का आदेश जारी किया। न्यायमूर्ति कल्याण राय सुराना और न्यायमूर्ति मालाश्री नंदी की खंडपीठ ने रिट अपील पर सुनवाई करते हुए असम सरकार को निर्देश दिया कि परिवीक्षा अवधि पूरी करने वाले बर्खास्त अधिकारियों को 50 दिन की अवधि के भीतर बहाल किया जाए। अपीलकर्ताओं ने सेवा से अपनी बर्खास्तगी को बरकरार रखने वाले एकल न्यायाधीश के पूर्व में दिए गए फैसले को चुनौती दी थी।

उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को अगले 30 दिन तक बर्खास्त अधिकारियों को कोई भी कार्य नहीं सौंपने और आवश्यकता पड़ने पर विभागीय जांच करने की भी अनुमति दी।

बर्खास्त रहने की अवधि के दौरान अधिकारी किसी भी वेतन या बकाया के लिए पात्र नहीं होंगे।

नौकरी के बदले पैसे देने से जुड़ा यह घोटाला 2016 में सामने आया था और असम पुलिस ने जांच के दौरान आयोग के पूर्व अध्यक्ष राकेश कुमार पॉल, 57 सिविल सेवा अधिकारियों सहित 70 लोगों को गिरफ्तार किया था।

भाषा जितेंद्र नेत्रपाल

नेत्रपाल

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