दीफू, 21 जून (भाषा) असम की एक विशेष अदालत ने छह साल पुराने कथित छेड़खानी मामले में आईपीएस अधिकारी गौरव उपाध्याय के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम और आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है।
कार्बी आंगलोंग स्थित यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अदालत के विशेष न्यायाधीश आर लाल ने आदेश में कहा कि आरोपी द्वारा पीड़िता के साथ यौन हमले की दो घटनाओं को अंजाम दिया गया। इस घटना के समय आरोपी उस जिले के पुलिस अधीक्षक थे।
अदालत ने कहा, ‘‘ यौन हमले की पहली घटना दीफू में पुलिस अधीक्षक (एसपी) के बंगले में हुई, जबकि दूसरी घटना होटल के कमरे में हुई, जहां पीड़िता अपनी मां और भाई के साथ रह रही थी।’’
अदालत द्वारा बुधवार को सुनाए गए आदेश की एक प्रति शनिवार को ‘पीटीआई-भाषा’ को उपलब्ध कराई गई।
गौरतलब है कि 14 वर्षीय लड़की से जुड़ी यह घटना दिसंबर 2019 में हुई थी और जनवरी 2020 में पुलिस ने मामला दर्ज किया था। अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने मामले की जांच की थी और बाद में आईपीएस अधिकारी के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था।
उत्तर प्रदेश कैडर के 2012 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी गौरव उपाध्याय वर्तमान में असम राज्य परिवहन विभाग के अतिरिक्त सचिव हैं।
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