ठाणे, 22 जून (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने छह साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न करने को लेकर एक व्यक्ति को सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए. एस. भागवत ने आरोपी बंदादादा उर्फ रुदेश रमेश शिंदे (32) को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दोषी करार दिया।
अदालत ने 17 जून को जारी आदेश में आरोपी पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
विशेष लोक अभियोजक वी जी कडू ने अदालत को बताया कि यह घटना चार अगस्त 2023 की रात हुई, जब बच्ची अपने घर के पास खेल रही थी और आरोपी उसे अपने घर ले गया।
कडू ने अदालत को बताया कि बाद में बच्ची ने अपनी मां को बताया कि आरोपी ने उसका यौन उत्पीड़न किया था।
अभियोजन पक्ष ने मामले की सुनवायी के दौरान छह गवाहों से जिरह की।
भाषा अमित सुभाष
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