मऊ, 24 जून (भाषा) मऊ सदर सीट से पूर्व विधायक अब्बास अंसारी को नफरत भरा भाषण देने के मामले में दोषसिद्धि और एक विशेष स्थानीय अदालत द्वारा सुनायी गयी दो साल कैद की सजा के खिलाफ दायर अपील पर मंगलवार को जिला एवं सत्र अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने अगली सुनवाई की तिथि 26 जून नियत की।
अंसारी के वकील दारोगा सिंह ने यहां बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए) राजीव कुमार वत्स की अदालत में उनके मुवक्किल की जमानत की अर्जी और विशेष अदालत द्वारा सुनायी गयी सजा पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान अंसारी खुद अदालत में मौजूद रहे। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 26 जून नियत की।
विगत 22 जून को हुई मामले की पिछली सुनवाई पर अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार पांडेय ने अभियोजन पक्ष की तरफ से आपत्तियां दर्ज कराने के लिये समय मांगा था, जो अदालत ने उन्हें दे दिया था। अदालत ने शिकायतकर्ता गंगाराम बिंद को फिर से नोटिस जारी करने और अब्बास अंसारी को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा दी गई अंतरिम जमानत को अगली तिथि तक बढ़ाने का आदेश दिया था।
यह प्रकरण शहर कोतवाली थाना क्षेत्र से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार तीन मार्च 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान पहाड़पुर मैदान में आयोजित एक जनसभा में अब्बास अंसारी ने मंच से मऊ के प्रशासन को चुनाव के बाद ‘हिसाब-किताब’ करने की धमकी दी थी। इस संबंध में उपनिरीक्षक गंगाराम बिंद की तहरीर पर एक मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस जांच के बाद मामले में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) ने अब्बास अंसारी को दो वर्ष की कैद और 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी थी। अंसारी ने इस दोषसिद्धि के विरुद्ध विशेष अदालत में अपील दाखिल की है। इसी पर आज सुनवाई हुई।
भाषा सं. सलीम अमित
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