नयी दिल्ली, 24 जून (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी से 14 वर्षीय किशोरी के लापता होने के मामले में गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है।
न्यायमूर्ति रजनीश कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने दिल्ली पुलिस आयुक्त से भी जवाब दाखिल करने को कहा है।
अदालत एक व्यक्ति की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उसने 12 जून से लापता अपनी नाबालिग बेटी को ढूंढने और उसे पेश करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध किया था।
पीठ ने 23 जून को पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी किया।
अदालत ने इस बात पर गौर किया कि याचिकाकर्ता की बेटी के साथ लापता हुई दो अन्य लड़कियां भी गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र में मिली थीं।
इसने कहा, ‘‘यह अदालत गौतम बुद्ध नगर पुलिस प्रमुख को भी नोटिस जारी करना उचित समझती है तथा अगली सुनवाई की तिथि से पहले स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देती है। वर्तमान में नोएडा में मामले की जांच कर रहे अधिकारी भी अगली सुनवाई पर अदालत में उपस्थित रहेंगे।’’
पीठ ने मामले की जांच कर रहे दिल्ली के हर्ष विहार थाने के जांच अधिकारी को गौतम बुद्ध नगर पुलिस प्रमुख को आदेश से अवगत कराने और मामले पर ताजा स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
अदालत ने सुनवाई की तिथि 27 जून तय की है।
भाषा
खारी माधव
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