नयी दिल्ली, 24 जून (भाषा) दिल्ली सरकार ने उम्र पूरी कर चुके वाहनों में ईंधन भरने पर प्रतिबंध को लागू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि ऐसे वाहनों से जुड़े सभी ईंधन लेनदेन का ब्योरा अनिवार्य रूप से बनाने के लिए पेट्रोप पंप को निर्देश दिया गया है।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के एक निर्देश के अनुसार एक जुलाई से उम्र पूरी कर चुके सभी वाहनों (ईओएल) को दिल्ली में ईंधन भरने से रोक दिया जाएगा। इसमें 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन शामिल हैं।
यह प्रतिबंध दूसरे राज्यों में पंजीकृत वाहनों पर भी लागू होगा।
परिवहन विभाग ने 17 जून को जारी एसओपी में स्पष्ट किया कि पेट्रोप स्टेशनों को अनिवार्य रूप से इस बारे में निर्देश लगाने होंगे। इस संबंध में कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का भी निर्देश दिया गया है।
भाषा पाण्डेय अजय
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