हैदराबाद, 25 जून (भाषा) तेलंगाना उच्च न्यायालय ने बुधवार को प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) को ग्राम पंचायतों के चुनाव कराने और 30 सितंबर तक परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया।
उच्च न्यायालय का यह आदेश ग्राम पंचायतों के चुनाव कराने में राज्य सरकार, एसईसी और अन्य हितधारकों की निष्क्रियता को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं पर आया है। राज्य में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 31 जनवरी 2024 को समाप्त हो गया था।
याचिकाकर्ताओं ने संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंचों के पदों पर चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश देने की मांग की थी।
न्यायमूर्ति टी. माधवी देवी ने अपने आदेश में कहा, ‘‘ राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने और परिणाम घोषित करने के लिए 60 दिन का समय दिया जाता है। वास्तव में, सभी प्रतिवादियों को प्रक्रिया पूरी करने, ग्राम पंचायतों के चुनाव कराने और 30.09.2025 को या उससे पहले परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया जाता है। ’’
अदालत ने कहा कि चुनाव कराने में 14 महीने से अधिक का विलंब हो चुका है।
अदालत ने राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग और अन्य प्राधिकारियों को 30 दिनों के भीतर सीटों (वार्ड सदस्यों और सरपंचों के पद) का आरक्षण पूरा करने का निर्देश दिया।
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