नयी दिल्ली, 25 जून (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने पिछले महीने पंजाब के एक गांव में अवैध पटाखा फैक्टरी में हुए विस्फोट के संबंध में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) एवं अन्य से जवाब मांगा है।
इस विस्फोट में पांच लोगों की मौत हो गई थी जबकि 29 अन्य लोग घायल हो गए थे।
एनजीटी ने राज्य के मुक्तसर जिले के सिंघेवाला गांव में एक अनधिकृत पटाखा इकाई में 30 मई को हुई घटना से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया था।
न्यायिक सदस्य अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की पीठ ने पांच जून को दिए आदेश में कहा, ‘खबर के अनुसार, यह आरोप लगाया गया है कि फैक्टरी संचालक ने बिना अनुमति के भारी मात्रा में विस्फोटक और पटाखे बनाने में इस्तेमाल होने वाली अन्य सामग्री खरीदी थी।’
पीठ ने कहा कि विस्फोट के 10 घंटे बाद भी मलबे से पोटाश की गंध आ रही थी।
पीठ ने कहा कि इस घटना में सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, खतरनाक रसायनों के निर्माण, भंडारण और आयात नियम, रासायनिक दुर्घटनाएं (आपातकालीन योजना, तैयारी और प्रतिक्रिया) नियम, विस्फोटक अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और विस्फोटक नियम के प्रावधान लागू होते हैं।
न्यायाधिकरण ने सीपीसीबी, पंजाब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय और संबंधित जिलाधिकारी या उपायुक्त को पक्षकार या प्रतिवादी बनाया है।
न्यायाधिकरण ने सुनवाई की अगली तारीख चार अगस्त तय करते हुए कहा, ‘प्रतिवादियों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया जाए।’
भाषा योगेश रंजन
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