गुवाहाटी, 25 जून (भाषा) असम सरकार ने सभी जिला बाल संरक्षण अधिकारियों का नाम बदलकर बाल विवाह निषेध अधिकारी (सीएमपीओ) कर दिया है। एक आधिकारिक अधिसूचना से यह जानकारी मिली।
महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश चंद्र साहू ने सोमवार को एक अधिसूचना जारी की, जो बुधवार को मीडिया को उपलब्ध कराई गई, जिसके तहत सभी जिलों में अधिकारियों के पदनाम में परिवर्तन किया गया है।
इसमें कहा गया है, ‘असम के राज्यपाल असम के सभी जिलों के जिला बाल संरक्षण अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से जिला स्तर पर बाल विवाह निषेध अधिकारी (सीएमपीओ) के रूप में अधिसूचित करते हैं।’
साहू ने बताया कि सीएमपीओ बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (पीसीएमए 2006) के तहत निर्दिष्ट सभी कार्यों और कर्तव्यों का पालन करेंगे।
अधिसूचना में कहा गया है कि सीएमपीओ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 या बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत प्राथमिकी दर्ज करेंगे।
भाषा नोमान अविनाश
अविनाश