उदयपुर, 25 जून (भाषा) नए आपराधिक कानूनों के तहत राजस्थान में पहली बार जब्ती की एकतरफा कार्रवाई में उदयपुर पुलिस ने बुधवार को हिस्ट्रीशीटर नारायण सिंह राव का स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) जब्त कर लिया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी।
उदयपुर के सहायक पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया, ‘‘पंजीकरण नंबर 302 वाले वाहन को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 107 (4) के तहत जारी अदालती आदेश के बाद जब्त किया गया।’’
कुमार ने कहा कि राव मावली पुलिस थाने का आदतन अपराधी और हिस्ट्रीशीटर है। उसके खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास, हमला, अपहरण, जबरन वसूली, जान से मारने की धमकी और शराब तस्करी के आरोपों के तहत 15 आपराधिक मामले दर्ज हैं।
राव ने कथित तौर पर उस वाहन का इस्तेमाल हत्या के प्रयास और जबरन वसूली सहित गंभीर आपराधिक कृत्यों के लिए किया जिसे जब्त किया गया है।
अधिकारी ने बताया कि राव ने आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धन का उपयोग करके वाहन खरीदा।
उन्होंने कहा, ‘‘उसने लोगों में डर पैदा करने और एक खतरनाक अपराधी के रूप में अपनी छवि को बढ़ावा देने के लिए जानबूझकर ‘302’ नंबर चुना था। वह इसी तरह की धमकी के लिए अपने इंस्टाग्राम खाते और मोबाइल नंबर पर भी 302 का इस्तेमाल करता है।’’
भारतीय दंड संहिता की धारा 302 किसी व्यक्ति की हत्या से संदर्भित है।
मावली पुलिस ने 16 मई को स्थानीय अदालत में इस वाहन को जब्त करने का अनुरोध करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया।
कुमार ने कहा, ‘‘मामले का संज्ञान लेते हुए अदालत ने एकतरफा जब्ती आदेश जारी किया। यह राजस्थान में पहला ऐसा मामला है और शायद नए आपराधिक कानून के तहत देश में पहला मामला है।’’
राव कथित तौर पर 2010 से आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय है और गंभीर अपराध करने और अवैध संपत्ति अर्जित करने में सहयोगियों के साथ काम करने के लिए जाना जाता है।
पुलिस ने बताया कि उसके खिलाफ दर्ज सभी मामलों में आरोपपत्र दायर किए गए हैं।
भाषा पृथ्वी खारी
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