30.9 C
Jaipur
Friday, June 27, 2025

ग्राहक सत्यापन नियम के उल्लंघन के लिए एयरटेल पर 6.48 लाख रुपये का जुर्माना

Newsग्राहक सत्यापन नियम के उल्लंघन के लिए एयरटेल पर 6.48 लाख रुपये का जुर्माना

नयी दिल्ली, 26 जून (भाषा) दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने असम सर्किल में ग्राहक सत्यापन नियमों के उल्लंघन के लिए भारती एयरटेल को 6.48 लाख रुपये के जुर्माने का नोटिस भेजा है।

भारती एयरटेल ने बृहस्पतिवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि वह इसके सुधार और नोटिस की वापसी के लिए उचित कार्रवाई करेगी।

कंपनी को 25 जून को ‘दूरसंचार विभाग, असम एलएसए’ से ‘ग्राहक सत्यापन मानदंडों के कथित उल्लंघन के लिए 6,48,000 रुपये का जुर्माना लगाने’ का नोटिस मिला।

एयरटेल ने कहा, “दूरसंचार विभाग ने मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए एक नमूना सीएएफ (उपभोक्ता आवेदन पत्र) ऑडिट किया और लाइसेंस समझौते के तहत ग्राहक सत्यापन मानदंडों के संबंध में नियमों और शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाया है।”

भारती एयरटेल ने कहा कि कंपनी पर अधिकतम वित्तीय प्रभाव लगाए गए जुर्माने की सीमा तक होगा।

उसने कहा, “कंपनी नोटिस से सहमत नहीं है और इसमें सुधार/वापसी के लिए उचित कार्रवाई करेगी।”

भाषा अनुराग अजय

अजय

Check out our other content

Check out other tags:

Most Popular Articles