30.3 C
Jaipur
Friday, June 27, 2025

श्रवण हत्याकांड में बाबू खान को उच्च न्यायालय ने दी जमानत

Newsश्रवण हत्याकांड में बाबू खान को उच्च न्यायालय ने दी जमानत

लखनऊ, 26 जून (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने शहर के चर्चित श्रवण साहू हत्याकांड के दोषी बाबू खान को जमानत दे दी है।

अदालत ने सह अभियुक्त अजय पटेल को गत 21 अप्रैल 2025 को मिली जमानत के आधार पर बाबू खान का मामला भी उसी समान होने के आधार पर उसे जमानत दी है।

अदालत ने पटेल को यह कहकर जमानत दी थी कि श्रवण की हत्या करने के लिए साजिश रचने के मामले में अभियोजन उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई सबूत नहीं पेश कर सका।

अदालत के 24 जून के आदेश के अनुसार, न्यायमूर्ति पंकज भाटिया और न्यायमूर्ति छितिज शैलेंद्र की अवकाश पीठ ने खान की उस जमानत याचिका को मंजूर कर लिया जो अधीनस्थ अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी अपील के साथ दायर की गई थी।

सीबीआई की विशेष अदालत ने व्यवसायी श्रवण साहू की हत्या की कथित साजिश रचने के आरोप में 22 अगस्त 2024 को खान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और 1.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। अधीनस्थ अदालत ने मामले में आठ लोगों को दोषी ठहराया था।

खान ने पिछले साल इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दोषसिद्धि को चुनौती दी थी, और 24 जून 2025 को अवकाशकालीन पीठ ने उनकी जमानत याचिका को मंजूरी दे दी ।

भाषा सं जफर खारी

खारी

Check out our other content

Check out other tags:

Most Popular Articles