नयी दिल्ली/नोएडा, 27 जून (भाषा) ईंधन लेने पेट्रोल पंप पहुंचे या सार्वजनिक स्थानों पर खड़े पाए जाने वाले ऐसे वाहनों को एक जुलाई से जब्त कर लिया जाएगा, जिनकी समयसीमा समाप्त हो गई है। साथ ही ऐसे चार पहिया वाहन मालिकों पर 10,000 रुपये और दोपहिया वाहन मालिकों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
दस साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों के अनुसार, ऐसे वाहन चाहे किसी भी राज्य में पंजीकृत हों, उन्हें एक जुलाई से दिल्ली में ईंधन नहीं दिया जाएगा।
जिन वाहनों की समयसीमा समाप्त हो चुकी है, उनका पता लगाने के लिए दिल्ली में करीब 500 ईंधन स्टेशनों पर ‘स्वचालित नंबर प्लेट पहचान’ (एएनपीआर) कैमरे लगाए गए हैं।
सीएक्यूएम के सदस्य (तकनीकी) वीरेंद्र शर्मा ने कहा, ‘‘जब कोई वाहन किसी ईंधन स्टेशन में प्रवेश करता है, तो एक विशेष (एएनपीआर) कैमरा उसकी नंबर प्लेट को पढ़ लेता है। इस नंबर की तुरंत केंद्रीय ‘वाहन’ डेटाबेस से जांच की जाएगी, जो वाहन की समयसीमा, ईंधन का प्रकार और पंजीकरण जैसी जानकारी दिखाएगा।’’
उन्होंने कहा, ‘‘यदि वाहन समयसीमा समाप्ति वाला पाया जाता है, तो उसे चिह्नित किया जाएगा। स्वचालित प्रणाली पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को चेतावनी देगी कि वे इसमें ईंधन न भरें। उल्लंघन रिकॉर्ड किया जाएगा और प्रवर्तन एजेंसियों को भेजा जाएगा, जो वाहन को जब्त करने जैसी कार्रवाई कर सकते हैं।’’
दिल्ली परिवहन आयुक्त निहारिका राय ने कहा कि ईंधन स्टेशनों पर पकड़े गए किसी भी ऐसे वाहन को मौके पर ही जब्त कर लिया जाएगा।
शर्मा ने कहा कि कानून लागू करने वाली एजेंसियां दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों से समयसीमा समाप्ति वाले वाहनों को हटाने के लिए नियमित अभियान चलाएंगी और सीएक्यूएम को प्रस्तुत करने के लिए पर्यावरण विभाग को दैनिक रिपोर्ट भेजेंगी।
अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई दिल्ली से सटे गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और सोनीपत में भी एक नवंबर से की जाएगी।
उन्होंने बताया कि इन जिलों में भी 31 अक्टूबर तक एएनपीआर कैमरे लगाए जाएंगे।
भाषा शफीक दिलीप
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