ठाणे, 28 जून (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे में एक विशेष अदालत ने पीड़िता की गवाही को ‘‘पूर्णतया विश्वसनीय’’ बताते हुए 15 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार के दोषी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष न्यायाधीश रूबी मालवंकर ने 13 जून के आदेश में छह साल पुराने इस मामले को ‘‘गंभीर और जघन्य अपराध करार देते हुए लड़की पर इसके दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव’’ को भी स्वीकार किया। आदेश की प्रति शुक्रवार को उपलब्ध हुई।
अदालत ने एजाज इमरान इस्माइल खान को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और 377 (अप्राकृतिक अपराध) के तहत दोषी ठहराया और उसे दोनों मामलों में 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। ये दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
न्यायाधीश ने खान को पीड़िता को 50,000 रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया।
अभियोजन पक्ष ने कहा कि अगस्त 2019 के पहले सप्ताह में लड़की के साथ बलात्कार किया गया था, जब वह उत्तान सागरी इलाके में अपने घर से लापता हो गई थी। बाद की जांच में खान की पहचान आरोपी के रूप में हुई और उसकी संलिप्तता सामने आई।
भाषा शफीक रंजन
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