अहमदाबाद, 30 जून (भाषा) गुजरात सरकार ने आवास समितियों, संघों और गैर-व्यापारिक निगमों द्वारा आवंटन पत्र या शेयर प्रमाण पत्र के जरिये किए जाने वाले संपत्ति हस्तांतरण के लिए देय स्टाम्प शुल्क का 80 प्रतिशत माफ करने का फैसला किया है।
राज्य सरकार के इस फैसले से मध्यम आय वाले परिवारों को मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोमवार को गुजरात स्टाम्प अधिनियम, 1958 की धारा 9 (ए) के तहत यह राहत देने का फैसला किया।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, ‘‘राज्य के निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों और व्यक्तियों से संबंधित आवास हस्तांतरण के लिए देय शुल्क राशि में पर्याप्त राहत प्रदान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है।’’
इसमें आगे कहा गया कि ऐसे मामलों में जहां सोसायटी, एसोसिएशन और गैर-व्यापारिक निगम आवंटन पत्र या शेयर प्रमाणपत्र के जरिये संपत्ति हस्तांतरण करते हैं, वहां देय शुल्क का 80 प्रतिशत तक माफ कर दिया जाएगा।
भाषा पाण्डेय अजय
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