मुंबई, एक जून (भाषा) महाराष्ट्र गोसेवा आयोग ने बकरीद (सात जून) के मद्देनजर राज्य की सभी कृषि उपज बाजार समितियों (एपीएमसी) को तीन जून से आठ जून तक मवेशी बाजार बंद रखने का निर्देश दिया है।
सभी एपीएमसी को 27 मई को लिखे पत्र में आयोग ने कहा कि राज्य में गोवंश वध के खिलाफ कानून चार मार्च 2015 से लागू है।
पत्र में एपीएमसी को सतर्क रहने को कहा गया है।
पत्र में कहा गया है कि गोवंश वध, उनकी बिक्री और खरीद तथा भंडारण अवैध है।
भाषा योगेश संतोष
संतोष