ब्रह्मपुर, तीन जून (भाषा) ओडिशा के ब्रह्मपुर में सरकारी एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के चौथे वर्ष के एमबीबीएस छात्र की रैगिंग करने के आरोप में दो हाउस सर्जन पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
अधिकारियों के मुताबिक कॉलेज की रैगिंग निरोधक समिति ने सोमवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया।
एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य सुचित्रा दास ने कहा, ‘‘हमें रैगिंग निरोधक प्रकोष्ठ से शिकायत मिली है कि 12 मई को हाउस सर्जन द्वारा एमबीबीएस चतुर्थ वर्ष के एक छात्र की रैगिंग की गई। प्राप्त शिकायत पर चर्चा करने के लिए रैगिंग निरोधक समिति की बैठक आयोजित की गई।’’
उन्होंने बताया कि गहन विचार-विमर्श करने के बाद समिति ने घटना में शामिल दोनों हाउस सर्जन पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है।
कॉलेज प्राचार्य ने कहा, ‘‘इस मामले की आंतरिक जांच के बाद रैगिंग निरोधक समिति को पता चला कि पीड़ित छात्र के साथ शारीरिक रूप से मारपीट नहीं की गई थी, बल्कि उसे मानसिक रूप से परेशान किया गया था।’’
प्राचार्य ने बताया कि तदनुसार समिति ने हाउस सर्जन के खिलाफ जुर्माना लगाने का फैसला किया है, जिनके नाम शिकायत में उल्लिखित हैं।
छात्रावास परिसर के अंदर जूनियर छात्र के साथ रैगिंग के माध्यम से शिष्टाचार और नैतिकता का उल्लंघन करने के आधार पर हाउस सर्जन पर जुर्माना लगाया गया है।
रैगिंग निरोधक समिति के एक सदस्य ने बताया कि यह सजा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के दिशा-निर्देशों के अनुसार दी गई है।
ब्रह्मपुर के पुलिस अधीक्षक सरवणा विवेक एम ने कहा कि पुलिस इस घटना के बारे में अलग से जांच कर रही है।
पुलिस अधीक्षक ने कहा, ‘‘रैगिंग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि मामला गंभीर हुआ तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा।’’
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