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Monday, August 11, 2025

केजरीवाल के पासपोर्ट का 10 साल के लिए नवीनीकरण पर कोई आपत्ति नहीं : दिल्ली की अदालत

Newsकेजरीवाल के पासपोर्ट का 10 साल के लिए नवीनीकरण पर कोई आपत्ति नहीं : दिल्ली की अदालत

नयी दिल्ली, चार जून (भाषा) दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पासपोर्ट अगर 10 साल के लिए नवीनीकरण किया जाता है तो उसे ‘कोई आपत्ति नहीं’ है।

विशेष न्यायाधीश दिग विनय सिंह ने कथित घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और धन शोधन मामलों में यह आदेश पारित किया, जिनकी जांच क्रमश: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई)और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को विदेश यात्रा से पहले अदालत की औपचारिक अनुमति लेनी होगी।

आदेश में कहा गया है, ‘‘वर्तमान में, आवेदक विदेश यात्रा के लिए कोई अनुमति नहीं मांग रहा है, क्योंकि वह निकट भविष्य में विदेश यात्रा की योजना नहीं बना रहा है, लेकिन यह भी आवेदक को पासपोर्ट के पूरे 10 वर्षों के लिए नवीनीकरण की अनुमति देने के आड़े नहीं आ सकता है। आखिरकार जमानत की शर्तों में पहले से ही यह निर्धारित है कि आवेदक अदालत की औपचारिक अनुमति के बिना विदेश यात्रा नहीं करेगा।’’

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘अरविंद केजरीवाल द्वारा अपने पासपोर्ट के नवीकरण के लिए प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार किया जाता है और यदि आवेदक, अर्थात अरविंद केजरीवाल का पासपोर्ट नियमों के अनुसार 10 वर्षों के लिए नवीकृत किया जाता है, तो इस अदालत को कोई आपत्ति नहीं है।’’

केजरीवाल की याचिका का सीबीआई और ईडी दोनों ने विरोध किया।

ईडी ने कहा कि पासपोर्ट का नवीनीकरण पूरे 10 वर्षों के लिए नहीं किया जाना चाहिए, जबकि सीबीआई ने कहा कि ऐसे मामलों से संबंधित सीबीआई की विभिन्न अदालतों में अपनाए गए मानदंडों के अनुसार नवीनीकरण की अनुमति पांच वर्षों के लिए दी जाती है।

दोनों जांच एजेंसियों की दलील पर न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि आदेश से किसी भी तरह से भारतीय पासपोर्ट अधिनियम और संबंधित नियमों के तहत पासपोर्ट नवीनीकरण देने या अस्वीकार करने में पासपोर्ट प्राधिकारियों के विवेकाधिकार पर रोक नहीं है।

केजरीवाल के वकील ने दलील दी थी कि उनके मुवक्किल की पासपोर्ट की वैधता 2018 में समाप्त हो गई थी और उन्होंने इसे 10 साल के लिए नवीनीकरण की अर्जी दी है।

दिल्ली के उप राज्यपाल वी के सक्सेना की सिफारिश पर सीबीआई दिल्ली शराब नीति को लागू करने में कथित अनियमतताओं की जांच कर रही है और उसकी प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने धनशोधन का मामला दर्ज किया है।

दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने विवादित शराब नीति को 17 नवंबर 2021 में लागू किया था और सितंबर 2022 में भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद इसे रद्द कर दिया था।

भाषा धीरज रंजन

रंजन

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