बेंगलुरु, छह जून (भाषा) चिन्नास्वामी स्टेडियम के नजदीक मची भगदड़ और उसमें 11 लोगों की मौत के मामले में रॉयल चैलंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी), इवेंट मैनेजमेंट कंपनी डीएनए एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) के खिलाफ एक और प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
पुलिस के मुताबिक पीड़ित रोहन गोम्ज द्वारा पांच जून को दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर कब्बन पार्क पुलिस थाना में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 125 (ए) (दूसरों के जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कृत्य) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।
उसने बताया कि इस मामले में आरसीबी, डीएनए एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और केएससीए प्रशासन को आरोपी बनाया गया है।
गोम्ज (25) ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में आरसीबी को मिली जीत का जश्न मनाने के लिए स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लापरवाही और कुप्रबंधन का हवाला देते हुए शिकायत की है कि वह आरसीबी द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किया गया पोस्ट देखने के बाद कार्यक्रम में आए थे। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया में संकेत दिया गया था कि आयोजन स्थल पर टिकट जारी किए जाएंगे और बिना टिकट के भी प्रवेश की अनुमति होगी।
गोम्ज ने आरोप लगाया कि आरसीबी ने खुली बस में ‘विजय परेड’ आयोजित करने का भी प्रचार किया था।
प्राथमिकी के मुताबिक गोम्ज जब गेट संख्या -17 पर पहुंचे तो भगदड़ मच गई और इस दौरान उनके कंधे पर चोट आई तथा इलाज के लिए वी एस अस्पताल में भर्ती कराया गया।
उन्होंने आरोप लगाया कि खराब भीड़ प्रबंधन, भ्रामक सूचना तथा आयोजकों और अधिकारियों की लापरवाही से अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई।
पहली प्राथमिकी बृहस्पतिवार को आरसीबी, राज्य क्रिकेट संघ और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के खिलाफ एक पुलिस निरीक्षक की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी। प्राथमिकी गैर इरादतन हत्या सहित बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई।
भाषा धीरज पवनेश
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