अमरावती, एक जुलाई (भाषा) आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक अंतरिम आदेश में वाईएसआरसीपी प्रमुख वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ पालनाडु जिले के रेंटापल्ला गांव के उनके हालिया दौरे के दौरान पार्टी के एक समर्थक की मौत के मामले में सभी कार्यवाही और जांच पर दो सप्ताह के लिए रोक लगा दी।
अट्ठारह जून को रेड्डी पार्टी के उस नेता के परिवार के सदस्यों से मिलने रेंटापल्ला गए थे, जिसने एक साल पहले तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) नेताओं और पुलिस के कथित उत्पीड़न के कारण आत्महत्या कर ली थी।
रेड्डी के गांव जाते समय युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) समर्थक सी. सिंगय्या कथित तौर पर उस वाहन के नीचे आ गया जिसमें रेड्डी सफर कर रहे थे और इसमें समर्थक की मृत्यु हो गई।
पुलिस ने सिंगय्या की मौत के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रेड्डी और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने वाहन चालक को आरोपी-1 और जगन को आरोपी-2 बनाया है।
पूर्व मुख्यमंत्री रेड्डी के वकील पोन्नावोलु सुधाकर रेड्डी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘अदालत ने आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी है और मामले की सुनवाई दो सप्ताह बाद तय की है।’
गत 27 जून को उच्च न्यायालय ने पुलिस को एक जुलाई तक रेड्डी के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया था और आज मामले की सुनवाई एक पखवाड़े बाद तय की।
वाईएसआरसीपी प्रमुख रेड्डी ने इस मामले में प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध करते हुए उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है।
पुलिस ने शुरू में कहा था कि सिंगय्या रेड्डी के काफिले के वाहन के नीचे नहीं गिरा था। बाद में, अतिरिक्त सबूतों का हवाला देते हुए उसने कहा कि वह वास्तव में रेड्डी के वाहन के नीचे गिरा था, जिसके कारण उसने विपक्षी नेता पर मामला दर्ज किया है।
भाषा अमित मनीषा
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