27.3 C
Jaipur
Tuesday, July 1, 2025

मेघालय : यौन उत्पीड़न के दोषी व्यक्ति को 25 साल के कठोर कारावास की सजा

Newsमेघालय : यौन उत्पीड़न के दोषी व्यक्ति को 25 साल के कठोर कारावास की सजा

शिलांग, एक जुलाई (भाषा) मेघालय की राजधानी शिलांग में एक विशेष अदालत ने एक लड़की का यौन उत्पीड़न करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई करने वाले विशेष न्यायाधीश एमके लिंगदोह ने सोमवार को तेइबोकलांग वाह्लांग को नाबालिग का 2020 में यौन उत्पीड़न करने का दोषी ठहराया और उसे 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

मामले की आखिरी सुनवाई 25 जून को हुई थी।

अधिकारी के मुताबिक, अदालत ने तेइबोकलांग पर पॉक्सो अधिनियम के तहत 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

ईस्ट खासी हिल्स जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) विवेक सयम के अनुसार, जुर्माना राशि नहीं अदा करने पर तेइबोकलांग को जेल में छह महीने अतिरिक्त बिताने होंगे।

पुलिस के मुताबिक, तेइबोकलांग ने 2020 में लड़की का यौन उत्पीड़न किया था। उसने बताया कि घटना की शिकायत के बाद तेइबोकलांग को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

भाषा पारुल अविनाश

अविनाश

Check out our other content

Check out other tags:

Most Popular Articles