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Tuesday, July 1, 2025

असम में अवैध मवेशी वध और ‘बीफ‘ बेचने के आरोप में 133 लोग गिरफ्तार

Newsअसम में अवैध मवेशी वध और ‘बीफ‘ बेचने के आरोप में 133 लोग गिरफ्तार

गुवाहाटी, एक जुलाई (भाषा) असम मवेशी संरक्षण अधिनियम के कथित उल्लंघन के आरोप में मंगलवार को कम से कम 133 लोगों को गिरफ्तार किया गया और राज्य भर में एक टन से अधिक संदिग्ध ‘बीफ’ जब्त किया गया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।

पुलिस महानिरीक्षक (कानून-व्यवस्था) अखिलेश कुमार सिंह के अनुसार, अवैध रूप से मवेशियों के वध और रेस्तरां में अनधिकृत रूप से ‘बीफ’ बेचने की कथित घटनाओं की जांच के लिए राज्य भर में अभियान शुरू किया गया था।

असम में ‘बीफ’ का सेवन गैरकानूनी नहीं है, लेकिन असम मवेशी संरक्षण अधिनियम, 2021 उन क्षेत्रों में गोवंश के पशुओं के वध और उनके मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है, जहां हिंदू, जैन और सिख बहुसंख्यक हैं और जो क्षेत्र किसी मंदिर या सत्र (वैष्णव मठ) के पांच किलोमीटर के दायरे में आते हैं।

सिंह ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘इस अभियान का मुख्य उद्देश्य असम मवेशी संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन को रोकना है। हमने होटलों और रेस्तराओं पर छापे मारे, राज्य भर के कई पुलिस थानों में दर्जनों मामले दर्ज किए और कई लोगों को हिरासत में लिया।’

उन्होंने कहा कि पुलिस ने अब तक 112 होटलों पर छापे मारकर 133 लोगों को हिरासत में लिया है और राज्य भर से एक टन से अधिक संदिग्ध ‘बीफ’ जब्त किया है।

भाषा आशीष दिलीप

दिलीप

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