कुशीनगर (उप्र), एक जुलाई (भाषा) कुशीनगर की एक स्थानीय अदालत ने दहेज हत्या के आठ साल पुराने मामले में आरोपी पति को मंगलवार को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने सुबूतों के अभाव में मृत महिला की सास और ससुर को बरी कर दिया।
अभियोजन अधिकारी (एपीओ) उपेंद्र पाठक के मुताबिक 25 अगस्त 2017 को रामकोला थाना क्षेत्र के हरपुर माफी गांव में नवविवाहिता इंदु की दहेज के लिए उसके ससुराल के लोगों ने हत्या कर दी थी। पीड़िता के पिता मोहन ने रामकोला थाने में मामला दर्ज कराया था।
उन्होंने बताया कि शिकायत में आरोप लगाया गया था कि मंटू ने अपने माता-पिता यशोदा और श्रीपत के साथ मिलकर इंदु को दहेज के रूप में मोटरसाइकिल और अन्य सामान की मांग को लेकर बार-बार परेशान किया और आखिरकार उसकी हत्या कर दी।
पाठक ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश इफराक अहमद ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मंटू को दोषी करार देते हुए सात साल की कैद की सजा सुनाई और उसपर सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने सुबूतों के अभाव में मृत महिला की सास और ससुर को बरी कर दिया।
भाषा सं सलीम नोमान
नोमान