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Wednesday, July 2, 2025

मेरठ में दो जुलाई से 30 अगस्त तक निषेधाज्ञा लागू

Newsमेरठ में दो जुलाई से 30 अगस्त तक निषेधाज्ञा लागू

मेरठ (उप्र), एक जुलाई (भाषा) मेरठ जिला प्रशासन ने आगामी त्योहारों और प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनजर दो से 30 अगस्त तक पूरे जिले में निषेधाज्ञा लागू करने का मंगलवार को आदेश दिया।

जिलाधिकारी वीके सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया। इसमें मुहर्रम, रक्षा बंधन, स्वतंत्रता दिवस, शिवरात्रि और जन्माष्टमी जैसे प्रमुख त्योहारों के साथ-साथ विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता का हवाला देते हुए निषेधाज्ञा लागू किए जाने की बात कही गई है।

सिंह ने कहा कि प्रशासन को संदेह है कि कुछ तत्व सांप्रदायिक तनाव भड़काने या गलत सूचना फैलाने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। ऐसे खतरों को रोकने के लिए, आदेश एकतरफा जारी किया गया है।

निर्देश के अनुसार, जिले के सभी 32 थाना क्षेत्रों में बिना पूर्व अनुमति के कोई भी विरोध प्रदर्शन, जुलूस, मार्च, सभा या सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत दंडनीय होगा। यदि आवश्यक समझा जाए तो निषेधाज्ञा की अवधि बढ़ाई या घटाई जा सकती है।

भाषा सं सलीम नोमान

नोमान

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