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Wednesday, July 2, 2025

एल्गार मामला: बीमार पिता से मिलने के लिए आरोपी को अंतरिम जमानत देने से अदालत का इनकार

Newsएल्गार मामला: बीमार पिता से मिलने के लिए आरोपी को अंतरिम जमानत देने से अदालत का इनकार

मुंबई, एक जुलाई (भाषा) मुंबई की एक विशेष अदालत ने ‘एल्गार परिषद-माओवादी संपर्क’ मामले में एक आरोपी रमेश मुरलीधर गायचोर को अंतरिम जमानत देने से मंगलवार को इनकार कर दिया।

गायचोर जमानत लेकर अपने बीमार पिता से मिलने जाना चाहता था।

अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि उसके पिता की स्वास्थ्य स्थिति गंभीर नहीं थी और आरोपी ने भावनात्मक आधार पर अदालत को राजी करने का प्रयास किया।

अदालत ने कहा कि आरोपी द्वारा बताए गए बीमारी के सभी लक्षण ‘लगभग हर वरिष्ठ नागरिक में आम हैं’ और यहां तक ​​कि कई युवाओं में भी ये लक्षण हो सकते हैं।

किसी भी मेडिकल प्रमाण पत्र में यह नहीं बताया गया कि उसके ‘पिता की शारीरिक स्थिति गंभीर है’, जिसके लिए तत्काल इलाज की आवश्यकता है।

गायचोर ने अपने पिता की उम्र और चिकित्सा स्थिति का हवाला देते हुए उनके साथ रहने के लिए दो सप्ताह तक की अस्थायी जमानत मांगी थी।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए नियुक्त विशेष न्यायाधीश चकोर बाविस्कर ने इस तरह की अर्जी दायर करने के लिए आरोपी की आलोचना की।

विशेष न्यायाधीश ने कहा, ‘‘यह सच है कि मेरी अध्यक्षता वाली इस अदालत ने मानवीय या शैक्षिक या अन्य आधारों पर अन्य आरोपियों को भी अंतरिम/अस्थायी जमानत दी है। हालांकि, इस अदालत ने ऐसा करने के पीछे तर्कपूर्ण निष्कर्ष दर्ज किए हैं।’’

अदालत ने कहा कि आरोपी ने स्वयं बताया कि उसके पिता को 27 जून को ही अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी।

अस्पताल की ओर से जारी डिस्चार्ज कार्ड का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि संबंधित चिकित्सा अधिकारी ने रमेश के पिता के स्वास्थ्य के संबंध में कोई गंभीर बात नहीं देखी।

गायचोर को इस मामले में कथित भूमिका के लिए सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।

यह मामला 31 दिसंबर, 2017 को पुणे में आयोजित एल्गार परिषद सम्मेलन में दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों से संबंधित है।

भाषा यासिर सुरेश

सुरेश

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