प्रयागराज, एक जुलाई (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने महाकुंभ के बाद प्रयागराज के घाटों पर मौजूद कचरे को हटाने के अनुरोध संबंधी जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को इस मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) से संपर्क करने का निर्देश दिया है।
अंशिका पांडेय और सात अन्य विधि इंटर्न द्वारा दायर जनहित याचिका निस्तारित करते हुए न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी और न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह की पीठ ने कहा, “हमारे विचार से चूंकि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) अधिनियम के तहत इस अधिकरण के पास धारा 14 के तहत अधिकार है और यह इस मामले में त्वरित सुनवाई कर सकता है, ऐसे में याचिकाकर्ता शिकायतों का निस्तारण कराने के लिए अधिकरण से संपर्क करें।”
जनहित याचिका में दलील दी गई कि यह मामला पर्यावरण प्रदूषण से जुड़ा है क्योंकि प्रयागराज में विभिन्न घाटों के पास कुंभ मेला के बाद छोड़े गए कचरे का उचित निपटान नहीं होने से मानसून के दौरान यहां के लोग प्रभावित होंगे।
अदालत ने 27 जून को दिए अपने निर्णय में कहा कि याचिकाकर्ताओं के पास एनजीटी अधिनियम के तहत वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है।
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राजेंद्र नोमान सुभाष
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