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Saturday, July 5, 2025

दवा संयंत्र विस्फोट मामला: कंपनी के 40 सदस्य मारे गए, परिजनों को एक करोड़ रुपये अनुग्रह राशि मिलेगी

Newsदवा संयंत्र विस्फोट मामला: कंपनी के 40 सदस्य मारे गए, परिजनों को एक करोड़ रुपये अनुग्रह राशि मिलेगी

हैदराबाद, दो जुलाई (भाषा) सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बुधवार को कहा कि उसने तेलंगाना में अपने पशम्यलारम दवा संयंत्र में हाल ही में हुए विस्फोट के बाद आग लगने की घटना में टीम के 40 सदस्यों को खो दिया। कंपनी ने घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को एक-एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा भी की।

वहीं, सांगारेड्डी जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) परितोष पंकज ने बताया कि बुधवार दोपहर तक उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार हादसे में 38 लोगों की मौत हुई।

कंपनी ने एक बयान में कहा, ‘‘बेहद दुख के साथ हम तेलंगाना के पशम्यलारम में सिगाची इंडस्ट्रीज के संयंत्र में हुई दुर्घटना का विवरण साझा कर रहे हैं। इस दुर्घटना में हमारी टीम के 40 अहम सदस्यों की मौत हो गई और 33 से अधिक लोग घायल हो गए।’’

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने मंगलवार को कहा था कि राज्य सरकार सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रबंधन से बातचीत कर विस्फोट में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को एक-एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिलाना सुनिश्चित करेगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि गंभीर रूप से घायल लोगों को 10-10 लाख रुपये दिए जाएंगे, जबकि घायल, लेकिन कुछ समय बाद काम पर लौट सकने वाले मजदूरों को पांच-पांच लाख रुपये दिए जाएंगे।

कंपनी ने कहा कि दुर्घटना के समय से ही वह राहत कार्यों, पीड़ित परिवारों की मदद और जांच एवं अनुपालन प्रयासों में सहयोग कर रही है।

उसने कहा, ‘‘सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मृतकों के परिजनों को एक-एक करोड़ रुपये का मुआवजा देने का वादा किया है, जबकि घायलों को पूर्ण चिकित्सा और पुनर्वास सहायता मिलेगी।’’

सिगाची ने यह भी स्पष्ट किया कि यह दुर्घटना संयंत्र में विस्फोट के कारण नहीं हुई, जैसा कि मीडिया के कुछ वर्ग ने दावा किया है।

कंपनी ने कहा कि वह जांच की प्रगति के आधार पर अद्यतन जानकारी साझा करेगी और संयंत्र का संचालन लगभग 90 दिन के लिए अस्थायी रूप से बंद रहेगा।

इस बीच, पटनचेरू सरकारी अस्पताल पहुंचे सिगाची के वाइस चेयरमैन चिदंबरनाथन षणमुगनाथन को शोकाकुल परिजनों के विरोध का सामना करना पड़ा, जो अपने प्रियजनों की जानकारी मुहैया कराने की मांग कर रहे थे।

लोगों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि संयंत्र में कामकाज पिछले 35 वर्षों से बिल्कुल ठीक-ठाक चल रहा था।

एक सवाल के जवाब में षणमुगनाथन ने कहा, ‘‘बिलकुल नहीं, कोई लापरवाही नहीं बरती गई। हम पिछले 35 वर्षों से इस संयंत्र को पूरी जिम्मेदारी के साथ चला रहे हैं और अपने कर्मचारियों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। हम उनकी सुरक्षा को नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं?’’

हालांकि, जब षणमुगनाथन से पूछा गया कि अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) क्यों नहीं लिया गया, तो उन्होंने कहा कि वह पिछले पांच वर्षों से इस संयंत्र का कामकाज नहीं देख रहे हैं, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते।

पीड़ितों में से एक के परिजन की शिकायत के आधार पर संगारेड्डी पुलिस ने सोमवार को विस्फोट के संबंध में फैक्टरी प्रबंधन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या), 110 (गैर-इरादतन हत्या का प्रयास) और 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की।

भाषा खारी पारुल

पारुल

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