मुंबई, एक जुलाई (भाषा) मुंबई के एक प्रमुख स्कूल की 40 वर्षीय महिला शिक्षिका को 16 वर्षीय छात्र का बार-बार यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।
अधिकारी ने बताया कि अंग्रेजी भाषा की शिक्षिका विवाहित है। उन्होंने बताया कि शिक्षिका नाबालिग छात्र को आलीशान होटलों में ले जाती थी, जहां उसने कथित तौर पर उसके साथ दुर्व्यवहार किया।
पुलिस ने बताया कि पिछले सप्ताह हिरासत में ली गई महिला नाबालिग के प्रति इतनी आसक्त थी कि उसने इस वर्ष स्कूल से उत्तीर्ण होने के बाद भी उससे (छात्र से) संपर्क करने की कोशिश की।
पुलिस अधिकारी के अनुसार, दिसंबर 2023 में स्कूल के वार्षिक समारोह के सिलसिले में विभिन्न मुलाकातों के दौरान आरोपी शिक्षिका छात्र की ओर आकर्षित हो गई। उसने कथित तौर पर जनवरी 2024 में पहली बार यौन संबंध बनाने की पेशकश की थी।
पुलिस ने कहा कि आरोपी के एक दोस्त ने दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले लड़के को अवैध संबंध स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि आजकल बड़ी उम्र की महिलाओं और किशोर लड़कों के बीच संबंध काफी आम हो गए हैं।
प्राथमिकी के हवाले से अधिकारी ने बताया कि आरोपी के दोस्त के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। प्राथमिकी के मुताबिक, दोस्त ने कहा कि महिला शिक्षक और वह लड़का ‘एक दूजे के लिये बने हैं’।”
अधिकारी ने बताया कि आरोपी शिक्षिका ने किशोर को यौन शोषण के लिए महंगे होटलों में ले जाना शुरू किया, जिसके बाद छात्र अवसाद व चिंता से ग्रसित रहने लगा। इसके बाद आरोपी शिक्षिका ने कथित तौर पर उसे कुछ दवाएं भी दीं।
शिक्षिका कथित तौर पर अकसर लड़के को शराब पिलाकर उसके साथ दुर्व्यवहार करती थी।
लड़के के परिवार को शोषण के बारे में तब पता चला जब उन्होंने उसके व्यवहार में बदलाव देखा। अधिकारी ने बताया, उन्होंने हालांकि यह सोचकर चुप्पी साधे रखी कि कुछ महीनों में उसकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी और मामला खत्म हो जाएगा।
अधिकारी ने बताया कि लड़के ने कुछ महीने पहले 10वीं की परीक्षा पास की थी और स्कूल छोड़ दिया था, लेकिन वह अवसादग्रस्त रहने लगा।
अधिकारी ने बताया कि जब आरोपी ने उनके घरेलू सहायकों के माध्यम से लड़के को उससे मिलने का संदेश भेजा, तब छात्र के परिवार ने आवाज उठाने का फैसला किया।
अधिकारी ने बताया कि महिला शिक्षिका पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता और किशोर न्याय अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
भाषा प्रशांत पवनेश
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