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Friday, July 4, 2025

दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीजीसीआई से वजन घटाने वाली दवाओं से संबंधित अभ्यावेदन पर निर्णय को कहा

Newsदिल्ली उच्च न्यायालय ने डीजीसीआई से वजन घटाने वाली दवाओं से संबंधित अभ्यावेदन पर निर्णय को कहा

नयी दिल्ली, दो जुलाई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) से कहा कि वह वजन घटाने के लिए बाजार में बेची जाने वाली दवाओं से संबंधित एक अर्जी पर निर्णय लेने के लिए विशेषज्ञों और संबंधित हितधारकों से परामर्श करे।

मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने याचिकाकर्ता से डीसीजीआई को एक अभ्यावेदन देने को कहा, साथ ही औषधि नियामक (डीसीजीआई) का आदेश दिया कि वह उस अभ्यावेदन पर तीन महीने के भीतर निर्णय ले।

जितेंद्र चौकसे की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि ऐसी दवाओं के इस्तेमाल और बिक्री के लिए जारी किए गए लाइसेंस पर्याप्त आंकड़ों पर आधारित नहीं थे।

अदालत ने लोकप्रिय टीवी अभिनेत्री शेफाली जरीवाला की हाल ही में हुई मौत का स्पष्ट संदर्भ देते हुए कहा, ‘‘देखें कि दो-तीन दिन पहले क्या हुआ…।’’

खबरों से पता चलता है कि जरीवाला पिछले कई साल से ‘एंटी-एजिंग’ उपचार ले रही थीं।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि लाइसेंस बिना किसी विशिष्ट परीक्षण और अध्ययन के और दवाओं के गंभीर प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों को ध्यान में रखे बगैर जारी किए गए हैं।

याचिका में कहा गया है कि ‘ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट’ के तहत डीसीजीआई ही सक्षम और वैधानिक प्राधिकरण है, जिसे दवाओं के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करने का काम सौंपा गया है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि इस मुद्दे पर 18 अप्रैल को केंद्र और डीसीजीआई को अभ्यावेदन दिया गया था।

भाषा सुरेश माधव

माधव

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