शिलांग, चार जुलाई (भाषा) मेघालय उच्च न्यायालय ने यहां खिन्डैलाद क्षेत्र में रेहड़ी पटरी वालों को बेदखल करने की जारी प्रक्रिया की निगरानी और कानून की उचित प्रक्रिया का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने तथा अभियान के दौरान शांति बनाए रखने के लिए एक वरिष्ठ अधिवक्ता को विशेष अधिकारी नियुक्त किया है।
खिन्डैलाद को पुलिस बाज़ार के नाम से भी जाना जाता है और वहां कई होटल, रेस्तरां तथा विभिन्न दुकानें हैं। यह राज्य की राजधानी में घूमने-फिरने के लिए मशहूर जगहों में से एक है।
मुख्य न्यायाधीश आईपी मुखर्जी और न्यायमूर्ति डब्ल्यू डिएंगदोह की खंडपीठ ने बृहस्पतिवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता सुभाशीष चक्रवर्ती को विशेष अधिकारी नियुक्त किया।
खंडपीठ ने विशेष अधिकारी को पूरी प्रक्रिया की निगरानी करने, लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं की सत्यापित सूची तैयार करने तथा ‘शिलांग रोडसाइड हॉकर्स एसोसिएशन’ तथा स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया।
पीठ ने कहा, ‘‘सबसे बढ़कर विशेष अधिकारी अपने व्यापक ज्ञान, अनुभव, परिपक्वता और चातुर्य के साथ यह सुनिश्चित करेंगे कि इस जनहित याचिका में हमारे आदेशों का क्रियान्वयन शांति भंग किए बिना या कोई अपराध किए बिना हो।’’
अदालत ने लाइसेंसधारी विक्रेताओं को पुलिस बाजार में प्रतिबंधित समय – अपराह्न 12:30 बजे से दो बजे तक और शाम 7:30 बजे से रात नौ बजे तक अपना सामान बेचने की अनुमति दे दी, बशर्ते कि वे यातायात या पैदल यात्रियों की आवाजाही में बाधा न डालें।
हालांकि, बिना लाइसेंस वाले विक्रेताओं को इस क्षेत्र में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
‘हॉकर्स एसोसिएशन’ ने वचन दिया है कि अधिकारियों द्वारा आवंटित वैकल्पिक वेंडिंग जोन में सभी विक्रेता तुरंत स्थानांतरित हो जाएंगे। अदालत ने आदेश दिया कि नियमों का पालन न करने वाले विक्रेताओं को तत्काल बेदखल किया जाएगा।
भाषा शोभना नेत्रपाल
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