नयी दिल्ली, चार जुलाई (भाषा) पश्चिम बंगाल के मालदा की एक विशेष अदालत ने 2021 में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान नौ वर्षीय लड़की से दुष्कर्म के लिए शुक्रवार को एक सेवानिवृत्त शिक्षक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य में हिंसा के दौरान हत्या और महिलाओं के खिलाफ अपराध विशेष रूप से दुष्कर्म या दुष्कर्म के प्रयास के 61 मामले जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिए थे। उन 61 मामलों में से यह पहला मामला है, जिसमें दोषसिद्धि हुई है।
इस मामले में सरकारी स्कूल का सेवानिवृत्त शिक्षक रफीकुल इस्लाम चार जून 2021 की शाम को आम के बगीचे में खेल रही लड़की को पैसे का लालच देकर अपने साथ ले गया था, जिसके बाद उसने लड़की से दुष्कर्म किया था।
सीबीआई ने उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।
सीबीआई के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने शुक्रवार को रफीकुल इस्लाम को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) और भारतीय दंड संहिता की धारा 376एबी के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और राज्य सरकार को पीड़िता को तीन लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।
प्रवक्ता ने कहा, ‘यह चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़ा पहला मामला है, जिसमें दोषसिद्धि हुई है।’
भाषा जोहेब दिलीप
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