चंडीगढ़, चार जुलाई (भाषा) हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को अपनी महिला अनुबंध कर्मचारियों के लिए आकस्मिक अवकाश नीति में बदलाव की घोषणा की, जिसके तहत अब उन्हें प्रति माह दो दिन की अतिरिक्त छुट्टी मिलेगी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि अब महिला अनुबंधित कर्मचारियों को हर महीने दो अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टियां मिलेंगी, लेकिन यह कुल मिलाकर साल में अधिकतम 22 दिन ही हो सकती हैं, जो पहले की 10 दिनों की सीमा से दोगुनी से भी अधिक है। इनमें हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएनएल) के ज़रिए नियुक्त महिला कर्मचारी भी शामिल हैं।
उल्लेखनीय है कि एचकेआरएनएल हरियाणा में सभी सरकारी संस्थाओं को अनुबंधित कर्मचारी उपलब्ध कराता है।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह नया प्रावधान प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाले मौजूदा 10 दिनों के चिकित्सा अवकाश के अतिरिक्त है।
यह संशोधन ‘आउटसोर्सिंग नीति भाग-2’ के अंतर्गत कार्यरत सभी महिला अनुबंध कर्मचारियों तथा एचकेआरएनएल के माध्यम से नियोजित कर्मचारियों पर लागू होगा।
भाषा
नोमान अविनाश
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